बरेली। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने बीस साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश कुमार मयंक ने किया।
मामला यह था
घटना थाना मीरगंज की है जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के भाई की ओर से लिखाई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 30 मई 2014 की रात में 3 बजे जब घर के लोग सो रहे थे । तभी गांव का ही नदीम , अपने चाचा शकील, कदीर व जलील की मदद से उसकी नाबलिग बहन को बहला फुसला कर ले गया। वादी ने अपनी बहन की तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने भाई की दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया। लेकिन विवेचना के बाद सिर्फ नदीम के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की।
कोर्ट का फैसला
मामला जब कोर्ट में आया तो सरकारी वकील ने पैरवी में आठ गवाह पेश किए । कोर्ट ने अभियुक्त नदीम को दोषी ठहराते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा नदीम पर 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की सारी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने किया।
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