महिला सिपाही की केयरटेकर को सूजा घोपने पर तीन साल की कैद

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तीन साल कैद
महिला सिपाही की केयरटेकर को सूजा घोपने पर तीन साल की कैद

बरेली। महिला सिपाही के घर पर रहने वाली केयर टेकर को सूजा घोप कर घायल करने वाले को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश एडीजे ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने किया।

यह थी घटना——मामला थाना सुभाषनगर का है जिसकी रिपोर्ट महिला सिपाही पिंकी देवी ने लिखाई । रिपोर्ट में कहा कि 4 फरवरी 2021 को रात के वक्त जब वह अपनी डयूटी पर गई थी । तब घर पर उसकी बेटी अन्नया व उसकी देखभाल के लिए गांव से लाकर रखी गई सीतापुर की रहने वाली कुमारी पिंकी मौजूद थे। रात के डेढ बजे उसके पास फोन आया । जिसने बताया कि उसके क्वार्टर पर किसी ने पिंकी को सूजा मार दिया है। वादिनी अपने घर पर आई और कुमारी पिंकी को इलाज के लिए अस्पताल ले गई । घटना के अगले दिन ही पुलिस ने इस मामले मे एक अभियुक्त अनिल पाल उर्फ मुन्ना को गिरफतार कर लिया । जिसने घटना को करना कुबूल किया।
कोर्ट की कार्यवाही—
मामला जब कोर्ट में पुहंचा तो वहां सरकारी वकील सुनील पांड ने इस मामले में चुटैल पिंकी समेत कुल आठ गवाह पेश किए । कोर्ट ने अभियुक्त अनिल उर्फ मुन्ना को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद व 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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