देहरादून। उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। इससे अब प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। औपचारिक नोटिफेशन के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।
राजभवन की मंजूरी के साथ विधेयक विधि विभाग को मिल गया है। इसके बाद अब सरकारी प्रेस से इसकी प्रतियों का प्रकाशन कराया जाएगा और पुराने कानून में बदलाव हो जाएगा।
प्रदेश सरकार लाई थी बिल
बता दें कि जबरन कराए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड में लंबे समय से मांग उठ रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस विधेयक पर शुरू से काफी गंभीर थे। उत्तराखंड सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह बिल लाई थी। विधानसभा में 29 नवंबर को सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पेश किया। अगले दिन इसे पारित कर दिया गया था।