म्यांमार में पर्यटक वीजा आवेदन के लिए नए दिशा-निर्देश

0
78

यांगून। म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने पर्यटक वीजा आवेदनों के लिए नए नियमों और शर्तो की घोषणा की। महामारी पर दो साल से अधिक समय तक निलंबन के बाद देश ने अप्रैल में अपनी वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू किया।
नए दिशानिर्देशों के तहत पर्यटकों को पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण, एक रंगीन फोटो जो तीन महीने के भीतर लिया गया था और पासपोर्ट जो उनके वीजा आवेदन के लिए छह महीने के लिए वैध है, प्रदान करना आवश्यक है।
नए नियमों और शर्तो के अनुसार, एक वीजा आवेदक, जिसके एक ही पासपोर्ट पर सात वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, को आवेदन पत्र के नाबालिग भाग में बच्चे का नाम और जन्मतिथि डालना आवश्यक है।
मंत्रालय ने कहा कि केवल पासपोर्ट धारक ही वीजा आवेदन के लिए पात्र हैं और सभी आवेदकों को म्यांमार के कानूनों का पालन करना चाहिए और देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस समय पर्यटक वीजा धारकों को केवल यांगून अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के माध्यम से म्यांमार में प्रवेश करने की अनुमति है, और उन्हें प्रवेश के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा घोषित आवश्यक दस्तावेज पेश करने की जरूरत होती है। ठहरने की अवधि, जो म्यांमार आगमन की तारीख से शुरू होती है, अधिकतम 28 दिन है। मंत्रालय के अनुसार, एकल प्रविष्टि के लिए वीजा की अनुमति है और पुन: प्रवेश के लिए नए वीजा की जरूरत होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here