उन्नाव दुष्कर्म में पूर्व विधायक सेंगर दोषी करार, सजा 19 को

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी को न्याय मिला है। सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने बहुचर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। सेंगर को सजा 19 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव की नाबालिग के साथ वर्ष 2017 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया, जबकि उसकी सहयोगी महिला शशि सिंह को संदेह के आधार पर न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने बरी कर दिया। कुलदीप सेंगर को भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। फैसला मोबाइल फोन रिकॉर्ड के साक्ष्य के आधार पर दिया गया। आरोपित की गतिविधि उसके मोबाइल फोन की गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ (सिंक) नहीं था। हालांकि, उसके सहयोगी को बरी करते हुए न्यायाधीश ने कहा, शशि सिंह की भूमिका संदेहास्पद है। यह स्पष्ट है कि वह लड़की को उस जगह पर ले गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ऐसा घटित होगा। उन्नाव की नाबालिग से सेंगर ने कथित तौर पर 2017 में अपहरण व दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म की शिकायत लड़की के लखनऊ में मुख्यमंत्री अदित्यनाथ के आधिकारिक आवास के बाहर आत्महत्या के प्रयास के बाद दर्ज की गई। बता दें कि इस बहुचर्चित मामले में फैसले का इंतजार किया जा रहा था और इस मुकदमे के दौरान उतार-चढ़ाव से पूरा देश स्तब्ध रहा, जिसमें कथित हत्या का प्रयास भी शामिल था, जिसकी योजना कहा जाता है कि कुलदीप सेंगर ने जेल से बनाई थी।

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