लखनऊ। यूपी में अब आम नागरिकों और व्यापारियों को मकान, दुकान, गोदाम जैसी जगह किराए पर लेने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना होगा। योगी सरकार इनकी सुविधा के लिए ई रेंट एग्रीमेंट के जरिए ऑनलाइन लीज डीड की शुरुआत कर रही है। इससे अब डीड राइटर की जरूरत नहीं रह जाएगी। सीधे मकान या बिल्डिंग के मालिक के साथ किराएदार ऑनलाइन अनुबंध कर सकेंगे।

गौरतलब है कि सरकार ने प्रदेश में नागरिकों को कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन देकर उनके जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया है। ई रेंट एग्रीमेंट उसी मुहिम का हिस्सा है। अभी इसकी शुरुआत गौतम बुद्धनगर से हुई है और जल्द ही अन्य जिलों में यह व्यवस्था लागू होगी।

रेंट एग्रीमेंट की मौजूदा व्यवस्था के तहत किराएदार को पहले डीड राइटर से संपर्क साधना पड़ता था। इसके बाद स्टांप पेपर खरीदने, उसकी नोटरी कराने के बाद दोनों पार्टियों के रेंट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते थे। प्रस्तावित ऑनलाइन व्यवस्था में अब किराएदार को सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीमेंट पोर्टल पर जाकर अपने नाम और मोबाइल के जरिए लॉगिन करके लीज डिटेल सबमिट करनी होगी।

उदाहरण के तौर पर, गौतम बुद्धनगर में इसकी साइट विकसित की गई है। इस पर प्रॉपर्टी की डिटेल भरने के बाद स्टांप ड्यूटी अदा करते ही लीज डीड की प्रिंट कॉपी मिल जाएगी। पोर्टल पर रेंट डिटेल भरते ही स्टांप ड्यूटी का ऑटोमैटिक कैलकुलेशन हो जाएगा।

अब घर बैठे कर पायेंगे यह काम सिर्फ अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पर भी आवेदन कर पायेंगे। इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार करने में सरलता होगी। यह व्यवस्था पहले से ज्यादा सुरक्षित एवं विश्वसनीय होगी। साथ ही कहीं से भी और कभी भी इसके जरिए एग्रीमेंट किया जा सकेगा।

 

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