लखनऊ। यूपी में नगर निकाय चुनाव के संबंध में बुधवार को बड़ी खबर यह आई कि अब 20 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हो सकेगी। वजह यह है कि इस तिथि तक अधिसूचना जारी करने पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी।
उल्लेखनीय है कि गत 12 दिसंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई थी। इसे अब 20 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह आदेश इसलिए दिया है क्योंकि प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाते हुए जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है।
न्यायालय ने मामले में प्रदेश सरकार से पूरी जानकारी मांगी थी। सरकार की तरफ से मंगलवार को कोर्ट से जवाब पेश करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा गया था। इस पर खंडपीठ ने वक्त देते हुए अगली सुनवाई बुधवार को नियत की थी।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए खंडपीठ से तीन दिन का समय दिए जाने की मांग की। इसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया।
अब बैठाने होंगे रिसीवर
न्यायालय के इस आदेश का असर यह भी होगा कि अब नगर निकायों में शासन को रिसीवर बैठाने होंगे, क्योंकि प्रदेश में नगर निकायों की पहली बैठक साल 2017 में 12 से 15 दिसंबर के बीच होने से इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है।