रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई विवाहिता अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ सहमति के आधार पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो बाद में वह उस पर रेप का केस नहीं कर सकती।

कोर्ट ने सवाल उठाया कि विवाहिता किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शादी के वादे पर भरोसा कर उसके साथ संबंध बनाने के बाद वह इसे सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन का मामला कैसे बता सकती है? जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मनीष कुमार नामक एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते यह आदेश पारित किया और उसके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान को रद कर दिया।

विवाहिता की मां ने देवघर जिला कोर्ट में मनीष कुमार के खिलाफ शिकायत वाद दायर किया था। इसमें कहा गया था क‍ि देवघर में श्रावणी मेले के दौरान उसकी पुत्री का मनीष कुमार के साथ संपर्क हुआ था। महिला के मुताबिक, उनकी पुत्री शादीशुदा है और उसके पति के साथ तलाक का मामला चल रहा है। मनीष ने उससे इस वादे के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध बनाए कि तलाक होने के बाद वह उससे शादी कर लेगा। बाद में मनीष ने शादी करने से इन्‍कार कर दिया।

महिला की मां ने शादी से इन्‍कार के बाद मामले को धोखाधड़ी से दुष्कर्म का मामला बताते हुए जो शिकायत वाद दर्ज कराया था, उसके आधार पर देवघर जिला कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। इसके खिलाफ मनीष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को निरस्त करने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आदेश पारित करते हुए मामले को देवघर कोर्ट को वापस आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया।

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