दोस्त के हत्यारे को उम्र कैद

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दोस्त के हत्यारे को उम्र कैद
बरेली। दोस्त की मोटरसाईकिल बेच कर पैसा हासिल करने के लालच में उसकी हत्या करने वाले को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई । सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने किया।
यह था मामला
घटना थाना नवाबगंज के गांव कुंडरा कोठी की हैं। यहीं के रहने वाले नन्हें नाथ का दोस्ताना गांव के कंुदन नाथ के बेटे बब्लू से था। 6 दिसंबर 22 को नन्हे नाथ बब्लू को सुबह दस बजे उसके घर से उसे अपने साथ ले गया। दोनो लोग बब्लू की मोटर साईकिल से ही गए। शाम तक बब्लू घर वापस नहीं आया। जबकि नन्हे नाथ वापस आ गया । उसके पिता कुंदन नाथ को फिक्र हुई तो उसने नन्हें नाथ से बेटे के बारे में पूछा । नन्हें नाथ ने कहा कि बब्लू का उसे कोई पता नहीं । अलबत्ता उसने बब्लू कीे मोटर साईकिल 16 हजार रूपए में गिरवी रखने की बात कुबूली। कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर कुंदन नाथ ने नन्हें नाथ को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो नन्हे नाथ ने सच उगल दिया। पुलिस को उसने बताया कि बब्लू को उसका दोस्त था । हर वक्त का उठना बैठना साथ में था। नन्हे नाथ ने जुए में हारने के बाद अपना मोबाईल गिरवी रख दिया था । उसे वह छुटाना चाहता था। इसके लिए उसने बब्लू की हत्या करके उसकी मोटर साईकिल 16000 हजार रूपए में गिरवी रख दी।
गवाहों ने नन्हें के खिलाफ गवाही दी
मुकदमा चला तो पुलिस की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। गवाही देने वालों में मरने
वाले के पिता , चाचा के अलावा वह सुनार भी शामिल है जिसके यहां मोटर साईकिल गिरवी रखी थी।सबने नन्हेनाथ के खिलाफ गवाही दी।
अदालत का फैसला

जज ने अपना फैसला सुनाते हुए नन्हें नाथ को बब्लू की हत्या का दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई । सजा के अलावा 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।

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